अगर आप भी पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। आपको बता दें कि पेटीएम वॉलेट 15 जनवरी को बंद हो जाएगा। इस बात की जानकारी वन97 कम्यूनिकेशन ने नोटिस जारी कर दी है। दरअसल, पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानि आरबीआई ने पेमेंट बैंक शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है। नोटिस के मुताबिक, अब पेटीएम वॉलेट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा और इसके लिए 15 जनवरी तय की गई है। आरबीआई ने यह लाइसेंस पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा को एक सामन्य भारतीय नागरिक के तौर पर जारी किया है।
पेमेंट बैंक के लिए जरुरी होगी ई-केवाईसी:
कंपनी ने नोटिस जारी किया है कि सिर्फ वहीं पेटीएम वॉलेट पेमेंट बैंक में बदले जाएंगे, जो ई-वाइसी के नियमों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि अगर कोई यूजर ई-केवाईसी के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसका वॉलेट बंद कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही अगर कोई यूजर पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो उसे 15 जनवरी तक ई-मेल कर जानकारी देनी होगी। अगर यूजर के वॉलेट में बैलेंस है, तो उसको लेने के लिए भी आपको कंपनी की मेल आईडी care@paytm.com पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेजनी होगी। डिटेल्स में अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड भेजना होगा। इसके अलावा आप ये सभी डिटेल्स अपने अकाउंट में जाकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा करने से 15 दिनों के अंदर आपका पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका वॉलेट में बचा हुआ पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आप इस पैसे का तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट नहीं करेंगे।
जीरो बैलेंस वॉलेट नहीं होगा पेमेंट बैंक में ट्रांसफर:
अगर यूजर के अकाउंट में 0 बैलेंस है, तो उसका वॉलेट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगर यूजर ने पिछले 6 महीने से वॉलेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो भी वॉलेट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके लिए यूजर को अपनी तरफ से पेटीएम को अनुमति देनी होगी।
पेमेंट बैंक के लिए जरुरी होगी ई-केवाईसी:
कंपनी ने नोटिस जारी किया है कि सिर्फ वहीं पेटीएम वॉलेट पेमेंट बैंक में बदले जाएंगे, जो ई-वाइसी के नियमों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि अगर कोई यूजर ई-केवाईसी के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसका वॉलेट बंद कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही अगर कोई यूजर पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो उसे 15 जनवरी तक ई-मेल कर जानकारी देनी होगी। अगर यूजर के वॉलेट में बैलेंस है, तो उसको लेने के लिए भी आपको कंपनी की मेल आईडी care@paytm.com पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेजनी होगी। डिटेल्स में अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड भेजना होगा। इसके अलावा आप ये सभी डिटेल्स अपने अकाउंट में जाकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा करने से 15 दिनों के अंदर आपका पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका वॉलेट में बचा हुआ पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आप इस पैसे का तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट नहीं करेंगे।
जीरो बैलेंस वॉलेट नहीं होगा पेमेंट बैंक में ट्रांसफर:
अगर यूजर के अकाउंट में 0 बैलेंस है, तो उसका वॉलेट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगर यूजर ने पिछले 6 महीने से वॉलेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो भी वॉलेट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके लिए यूजर को अपनी तरफ से पेटीएम को अनुमति देनी होगी।
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